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31 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा अवश्य कराएं किसान : डीसी
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रेवाड़ी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 2025-26 के लिए रबी की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। डीसी अभिषेक मीणा ने जिले के किसानों से आह्वान किया कि वे पीएमएफबीवाई का लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें।
डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौजूदा 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान द्वारा रबी फसलों का देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत रहेगा और शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा।
फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर (फसल सूखने के लिए रखी गई हो)नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। डीसी ने बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल के लिए बीमित राशि 32523.80 रुपये और किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि 487.86 रुपये, चना के लिए बीमित राशि 15986.31 रुपये और प्रीमियम राशि 239.79 रुपये निर्धारित की गई है।
जौ के लिए बीमित राशि 20727.21 रुपये, और प्रीमियम राशि 310.91 रुपये, सरसों के लिए बीमित राशि 21829.57 रुपये व प्रीमियम राशि 327.44 रुपये और सूरजमुखी फसल के लिए बीमित राशि 22050.13 और किसान द्वारा दिए जाने वाली प्रीमियम राशि 330.75 रुपये निर्धारित की गई हैं।
जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्योरा सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी एवं खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौजूदा 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान द्वारा रबी फसलों का देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत रहेगा और शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा।
फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर (फसल सूखने के लिए रखी गई हो)नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। डीसी ने बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल के लिए बीमित राशि 32523.80 रुपये और किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि 487.86 रुपये, चना के लिए बीमित राशि 15986.31 रुपये और प्रीमियम राशि 239.79 रुपये निर्धारित की गई है।
जौ के लिए बीमित राशि 20727.21 रुपये, और प्रीमियम राशि 310.91 रुपये, सरसों के लिए बीमित राशि 21829.57 रुपये व प्रीमियम राशि 327.44 रुपये और सूरजमुखी फसल के लिए बीमित राशि 22050.13 और किसान द्वारा दिए जाने वाली प्रीमियम राशि 330.75 रुपये निर्धारित की गई हैं।
जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्योरा सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी एवं खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।