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Rewari News: एसआईआर...घर-घर पहुंचे बीएलओ, मतदाताओं का किया सत्यापन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 15 Jun 2026 11:49 PM IST
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एसआईआर के तहत मतदाताओं का सत्यापन करते बीएलओ। स्रोत : प्रशासन
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रेवाड़ी। जिले में सोमवार से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) शुरू हो गया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ने गांवों, वार्डों, कॉलोनियों, सेक्टरों और रिहायशी सोसाइटियों में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। इसके माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज विवरण का सत्यापन कर रहे हैं। बीएलओ मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार संख्या, माता-पिता अथवा पति-पत्नी का नाम सहित आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे।
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डीसी ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरना होगा।
जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति संबंधी दस्तावेज सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किसी एक वैध दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।
अभियान के दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम व पते में संशोधन तथा मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
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22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
डीसी ने बताया कि 14 जुलाई तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर गणना फार्म बांटने और एकत्रित करने का काम किया जाएगा। इसी दौरान पोलिंग बूथों का युक्तिकरण भी होगा। इसके बाद 21 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 20 अगस्त की अवधि में लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 21 जुलाई से 18 सितंबर तक नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी तथा 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। इसके माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज विवरण का सत्यापन कर रहे हैं। बीएलओ मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार संख्या, माता-पिता अथवा पति-पत्नी का नाम सहित आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे।
डीसी ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरना होगा।
जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति संबंधी दस्तावेज सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किसी एक वैध दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।
अभियान के दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम व पते में संशोधन तथा मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
डीसी ने बताया कि 14 जुलाई तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर गणना फार्म बांटने और एकत्रित करने का काम किया जाएगा। इसी दौरान पोलिंग बूथों का युक्तिकरण भी होगा। इसके बाद 21 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 20 अगस्त की अवधि में लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 21 जुलाई से 18 सितंबर तक नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी तथा 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

एसआईआर के तहत मतदाताओं का सत्यापन करते बीएलओ। स्रोत : प्रशासन