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Rewari News: कोसली में अवैध निर्माणों पर गरजा डीटीपी का बुलडोजर
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 17 Jun 2026 12:01 AM IST
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कोसली-भूरथला रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करती जेसीबी। स्रोत: विभाग
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कोसली। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने मंगलवार को कोसली क्षेत्र में कई निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कोसली-भूरथला रोड पर बिना अनुमति के अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और निर्माणों को चिह्नित किया गया था।
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्रों में बिना विभागीय अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि आमजन प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य कर लें ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान और विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके।
उन्होंने बताया कि कई प्रॉपर्टी डीलर लोगों को आकर्षक वादे और झूठे सपने दिखाकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेच देते हैं। बाद में जब विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है तो प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीदारी से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है।
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डीटीपी ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले सरकार के नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। साथ ही प्लॉट खरीदने से पूर्व जिला नगर योजनाकार कार्यालय, रेवाड़ी से कॉलोनी की वैधता की पुष्टि अवश्य करें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्रों में बिना विभागीय अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि आमजन प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य कर लें ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान और विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके।
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उन्होंने बताया कि कई प्रॉपर्टी डीलर लोगों को आकर्षक वादे और झूठे सपने दिखाकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेच देते हैं। बाद में जब विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है तो प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीदारी से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है।
डीटीपी ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले सरकार के नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। साथ ही प्लॉट खरीदने से पूर्व जिला नगर योजनाकार कार्यालय, रेवाड़ी से कॉलोनी की वैधता की पुष्टि अवश्य करें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।