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Rewari News: कैब चालक की हत्या में रेवाड़ी के दो दोषियों को उम्र कैद
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गुरुग्राम। चार साल पहले कैब चालक को लूटने के बाद हत्या करने पर अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। अदालत ने रेवाड़ी के गांव मालपुरा और पंकज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है।
इस मामले में पटौदी थाना पुलिस ने एफआईआर की थी। 24 मार्च 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मऊ लोकरा गांव के पास से एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि युवक के सिर में गोली लगी हुई है।
मृतक की पहचान राजस्थान के जिला अलवर के श्यामपुर गांव निवासी राकेश गुर्जर के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि उनका भाई इको गाड़ी चलाता था। 23 मार्च 2022 को वह रात को पटौदी की तरफ बुकिंग पर गया था। पुलिस ने इस मामले में हितेश और पंकज को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी।
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इस मामले में पटौदी थाना पुलिस ने एफआईआर की थी। 24 मार्च 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मऊ लोकरा गांव के पास से एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि युवक के सिर में गोली लगी हुई है।
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मृतक की पहचान राजस्थान के जिला अलवर के श्यामपुर गांव निवासी राकेश गुर्जर के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि उनका भाई इको गाड़ी चलाता था। 23 मार्च 2022 को वह रात को पटौदी की तरफ बुकिंग पर गया था। पुलिस ने इस मामले में हितेश और पंकज को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी।