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Rohtak News: छात्र ने पहचानने से किया इन्कार, आरोपी बरी

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2026 06:43 AM IST
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Student refuses to identify, accused acquitted
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माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने पांच साल पहले माता दरवाजा चौक पर हुई झपटमारी के दो आरोपियों गोपाल कॉलोनी निवासी सौरभ व नेहरू कॉलोनी निवासी रोहित को बरी कर दिया है। आईटीआई के छात्र चांद निवासी डेयरी मोहल्ला से उनको पहचानने से इन्कार कर दिया।
कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक डेयरी मोहल्ला निवासी चांद ने पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत दी थी कि वह आईटीआई में पढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में आईटीआई से घर लौट रहे थे। माता दरवाजा चौक के पास पहुंचे तो किसी का फोन आ गया।
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वह फोन सुनने लगे तो पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उनका मोबाइल फोन झपट कर भाग गए। पुलिस ने झपटमारी का मामला दर्ज कर आरोपी गोपाल कॉलोनी निवासी सौरभ व नेहरू कॉलोनी निवासी रोहित को गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान चांद ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी वे नहीं हैं जिन्होंने उनका मोबाइल फोन छीना था। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी संदेह पैदा करने में कामयाब रहे। कानून का सिद्धांत है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
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