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Sirsa News: महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 04 Jun 2026 11:40 PM IST
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अदालत से
आरोपी 20 दिन से फरार, मोबाइल बंद होने से पुलिस को नहीं मिल रही लोकेशन
नसंवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिलाओं को बंधक बनाकर उनसे जबरन दुष्कर्म व देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला को बड़ा झटका लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हैप्पी सिंगला ने एक जून को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने से वह जांच को प्रभावित कर सकती है। साथ ही पीड़ितों व अन्य गवाहों को धमकाने या उन पर दबाव बनाने की आशंका भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने कहा कि आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका में कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। इसके चलते याचिका खारिज की जाती है। मामले में नामजद आरोपी हैप्पी सिंगला पिछले करीब 20 दिनों से फरार है। उसका मोबाइल फोन बंद होने के कारण पुलिस उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही है।
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होटल संचालक से मिली हुई थी महिला यूट्यूबर
मामले के अनुसार 14 मई को दो पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी दीपक सहारन को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वे ऑटो मार्केट स्थित होटल ब्लू बेरी में पिछले पांच महीनों से साफ-सफाई का काम कर रही थीं। इस दौरान होटल संचालक प्रिंस अरोड़ा व उसकी पत्नी ने उन्हें होटल आने वाले लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि प्रिंस अरोड़ा ने खुद भी उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। होटल संचालक के साथ महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला भी मिली हुई थी। 15 मई को महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
आरोपी 20 दिन से फरार, मोबाइल बंद होने से पुलिस को नहीं मिल रही लोकेशन
नसंवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिलाओं को बंधक बनाकर उनसे जबरन दुष्कर्म व देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला को बड़ा झटका लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हैप्पी सिंगला ने एक जून को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने से वह जांच को प्रभावित कर सकती है। साथ ही पीड़ितों व अन्य गवाहों को धमकाने या उन पर दबाव बनाने की आशंका भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने कहा कि आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका में कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। इसके चलते याचिका खारिज की जाती है। मामले में नामजद आरोपी हैप्पी सिंगला पिछले करीब 20 दिनों से फरार है। उसका मोबाइल फोन बंद होने के कारण पुलिस उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही है।
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होटल संचालक से मिली हुई थी महिला यूट्यूबर
मामले के अनुसार 14 मई को दो पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी दीपक सहारन को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वे ऑटो मार्केट स्थित होटल ब्लू बेरी में पिछले पांच महीनों से साफ-सफाई का काम कर रही थीं। इस दौरान होटल संचालक प्रिंस अरोड़ा व उसकी पत्नी ने उन्हें होटल आने वाले लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि प्रिंस अरोड़ा ने खुद भी उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। होटल संचालक के साथ महिला यूट्यूबर हैप्पी सिंगला भी मिली हुई थी। 15 मई को महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।