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Sirsa News: लोक अदालत में आठ केसों की फाइलें रखी, एक कैदी रिहा
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सिरसा। जिला जेल में लोक अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सच
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सिरसा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बुधवार को जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि जेल लोक अदालत में आठ केसों की फाइलें रखी गई और एक केस का निपटारा कर एक कैदी को रिहा कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि हर माह दो बार जेल लोक अदालत लगाई जाती है, जोकि माह के प्रथम बुधवार व तीसरे बुधवार को लगती है। उन्होंने बताया कि छोटे केसों में लंबे समय से जेल में बंद बंदियों को रिहा किया जाता है। वहीं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला के निर्देशानुसार रिटेनर एडवोकेट रोहित कुमार ने कोर्ट परिसर में एक हेल्प डेस्क का आयोजन किया।
इस अवसर पर उन्होंने आमजन को आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों इत्यादि के उच्च अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम जनता को अधिकतम छूट एवं वाहन बिजली विभाग, सिंचाई विभाग व पंचायती राज, आम जनता को लोन रिकवरी केस में अधिकतम छूट वाहन दुर्घटना मुआवजा में अधिकतम मुआवजा आपसी सहमति के आधार पर दिया जा सके।
उन्होंने बताया कि छोटे अपराधों में ट्रैफिक चालान व इत्यादि मामलों के निपटारे में रियायत एवं नरमी बरती जाएगी। उन्होंने आमजन से लोक अदालत का लाभ उठाने का आह्वान किया और बताया कि कोई भी कानूनी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 व नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि हर माह दो बार जेल लोक अदालत लगाई जाती है, जोकि माह के प्रथम बुधवार व तीसरे बुधवार को लगती है। उन्होंने बताया कि छोटे केसों में लंबे समय से जेल में बंद बंदियों को रिहा किया जाता है। वहीं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला के निर्देशानुसार रिटेनर एडवोकेट रोहित कुमार ने कोर्ट परिसर में एक हेल्प डेस्क का आयोजन किया।
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इस अवसर पर उन्होंने आमजन को आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों इत्यादि के उच्च अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम जनता को अधिकतम छूट एवं वाहन बिजली विभाग, सिंचाई विभाग व पंचायती राज, आम जनता को लोन रिकवरी केस में अधिकतम छूट वाहन दुर्घटना मुआवजा में अधिकतम मुआवजा आपसी सहमति के आधार पर दिया जा सके।
उन्होंने बताया कि छोटे अपराधों में ट्रैफिक चालान व इत्यादि मामलों के निपटारे में रियायत एवं नरमी बरती जाएगी। उन्होंने आमजन से लोक अदालत का लाभ उठाने का आह्वान किया और बताया कि कोई भी कानूनी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 व नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।