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Sirsa News: बलबीर सिंह हत्याकांड में मुख्य दोषी को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 25 Mar 2026 11:36 PM IST
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main accuse of balbir murder case sentenced to life jail
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दोषी मां व छोटे भाई अंडरगोन, कोर्ट मैरिज की रंजिश में की थी हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। गांव कोटली में वर्ष 2021 में हुए चर्चित बलबीर सिंह हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने दोषी विनोद कुमार को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, अन्य दोषी राकेश और कांता देवी को उनकी न्यायिक हिरासत अवधि को पर्याप्त मानते हुए अंडरगोन कर दिया गया।


मामले के अनुसार, गांव कोटली निवासी बलबीर सिंह के छोटे पुत्र कपिल देव ने जुलाई 2021 में अपने ताऊ कश्मीर चंद के बड़े पुत्र विनोद कुमार की साली पार्वती से कोर्ट मैरिज की थी। इस विवाह के बाद दोनों परिवारों में रंजिश पैदा हो गई थी।
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11 अगस्त 2021 की रात करीब 8 बजे कपिल देव जब दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में कश्मीर चंद, विनोद कुमार, राकेश और कांता देवी ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर उसका बड़ा भाई गुलाब सिंह मौके पर पहुंचा। इसके बाद कपिल देव किसी तरह अपनी जान बचाकर घर में घुस गया।
इसके बाद आरोपी उसके घर के बाहर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे। तभी बलबीर सिंह बाहर आया। उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान विनोद कुमार ने लोहे के रॉड से बलबीर सिंह के सिर पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान 22 सितंबर 2021 को बलबीर सिंह की मौत हो गई।
डिंग थाना पुलिस ने गुलाब सिंह के बयान पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि 23 मार्च को अदालत ने विनोद कुमार को हत्या व अन्य आरोपियों को मारपीट का दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान आरोपी कश्मीर चंद की 16 जुलाई 2025 को मृत्यु हो चुकी है।
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