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Sonipat News: बिना पंजीकृत डिस्लज ऑपरेटरों पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 03 Apr 2026 02:28 AM IST
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सोनीपत। नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। निगम क्षेत्र में कार्यरत सभी डिस्लज ऑपरेटरों के लिए निगम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के कार्य करते पाए जाने वाले किसी भी डिस्लज ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाने के साथ संबंधित ट्रैक्टर-टैंकर को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी कहा कि वे अपने शौचालय के सेप्टिक टैंक की सफाई केवल नगर निगम से पंजीकृत डिस्लज ऑपरेटरों से ही करवाएं। इसके लिए प्रति टैंकर 1200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से प्रत्येक डिस्लज ऑपरेटर को यह अनिवार्य किया गया है कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए अपशिष्ट (कीचड़) को केवल शहर में स्थापित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर ही डाला जाए। किसी भी अन्य स्थान पर अपशिष्ट डालना पूर्णत: प्रतिबंधित है। यदि कोई डिस्लज ऑपरेटर शहर में कहीं भी खुले में अपशिष्ट डालते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार रुपये, दूसरी बार 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त हर्षित कुमार ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें। केवल अधिकृत ऑपरेटरों की सेवाएं ही लें। किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए नगर निगम के दूरभाष नंबर 0130-2230500 पर संपर्क किया जा सकता है।
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आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के कार्य करते पाए जाने वाले किसी भी डिस्लज ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाने के साथ संबंधित ट्रैक्टर-टैंकर को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी कहा कि वे अपने शौचालय के सेप्टिक टैंक की सफाई केवल नगर निगम से पंजीकृत डिस्लज ऑपरेटरों से ही करवाएं। इसके लिए प्रति टैंकर 1200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से प्रत्येक डिस्लज ऑपरेटर को यह अनिवार्य किया गया है कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए अपशिष्ट (कीचड़) को केवल शहर में स्थापित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर ही डाला जाए। किसी भी अन्य स्थान पर अपशिष्ट डालना पूर्णत: प्रतिबंधित है। यदि कोई डिस्लज ऑपरेटर शहर में कहीं भी खुले में अपशिष्ट डालते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार रुपये, दूसरी बार 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त हर्षित कुमार ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें। केवल अधिकृत ऑपरेटरों की सेवाएं ही लें। किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए नगर निगम के दूरभाष नंबर 0130-2230500 पर संपर्क किया जा सकता है।