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Sonipat News: पाइप में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास, मौके से 30 ड्रम तेल बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 19 Mar 2026 08:09 PM IST
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पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी, 30 ड्रम बरामद स्रोत : पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना (सोनीपत)। गांव जौली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिगत पेट्रोलियम पाइप लाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी का मामला सामने आया है। कंट्रोल रूम में अलार्म बजने के बाद कंपनी की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी।
कंपनी के उप महाप्रबंधक (मेनलाइन) संजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 मार्च की रात करीब 9:47 बजे पाइपलाइन क्षेत्र में खुदाई का अलार्म मिला। सूचना मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची तो पाइपलाइन के पास कच्चे रास्ते पर करीब 30 ड्रम कच्चे तेल से भरे हुए मिले।
अगले दिन पुलिस और कंपनी कर्मचारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर तेल चोरी की जा रही थी।
कंपनी अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन में अत्यधिक ज्वलनशील कच्चा तेल तेज दबाव में चलता है। ऐसे में इस तरह की छेड़छाड़ से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे जानमाल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता था।
पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पेट्रोलियम एवं मिनरल पाइपलाइन एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गोहाना (सोनीपत)। गांव जौली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिगत पेट्रोलियम पाइप लाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी का मामला सामने आया है। कंट्रोल रूम में अलार्म बजने के बाद कंपनी की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी।
कंपनी के उप महाप्रबंधक (मेनलाइन) संजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 मार्च की रात करीब 9:47 बजे पाइपलाइन क्षेत्र में खुदाई का अलार्म मिला। सूचना मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची तो पाइपलाइन के पास कच्चे रास्ते पर करीब 30 ड्रम कच्चे तेल से भरे हुए मिले।
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अगले दिन पुलिस और कंपनी कर्मचारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर तेल चोरी की जा रही थी।
कंपनी अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन में अत्यधिक ज्वलनशील कच्चा तेल तेज दबाव में चलता है। ऐसे में इस तरह की छेड़छाड़ से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे जानमाल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता था।
पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पेट्रोलियम एवं मिनरल पाइपलाइन एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।