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Sonipat News: एनसीआर में पुराने वाहनों पर सख्ती, आरटीए ने जारी किए निर्देश

Wed, 08 Jul 2026 02:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 08 Jul 2026 02:18 AM IST
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Crackdown on old vehicles in NCR; RTA issues directives.
सोनीपत। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संचालित एंबुलेंस, कैश वैन और मालवाहक वाहनों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आरटीए सचिव सुभाष चंद्र ने सभी सरकारी व निजी अस्पतालों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों को वाहन आयु मानकों का पालन करने को कहा है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सिविल सर्जन, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के माध्यम से संबंधित संस्थानों को ये निर्देश भेजे गए हैं। विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ संस्थान अभी भी 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का उपयोग कर रहे हैं।
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यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसे वाहनों से वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना रहती है।
पुराने वाहनों पर प्रतिबंध
एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। इसी तरह, 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित है। सभी अस्पतालों, बैंकों और औद्योगिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा। मरीजों के आवागमन, नकदी के परिवहन और माल ढुलाई के लिए पुराने वाहनों का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
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कार्रवाई की दी चेतावनी
आरटीए सचिव सुभाष चंद्र ने कहा कि संस्थानों को अपने वाहनों की नियमित जांच करानी होगी। समय-समय पर रखरखाव और सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। आधुनिक वाहनों का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होगा। यह सुरक्षित और सुचारू परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। यदि कोई संस्था या व्यक्ति इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम और सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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