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मछली और झींगा पालन करे मिलेगा अनुदान : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 30 Apr 2026 05:49 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुषों को 40 फीसदी व महिला वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष व महिलाओं को 60 फीसदी तक अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होंने बताया कि मीठे पानी में मछली पालन के लिए 11 लाख रुपये की परियोजना लागत पर व खारे पानी में झींगा पालन के लिए 14 लाख रुपये की परियोजना लागत पर अनुदान का प्रावधान है। इसे लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में बैठक की गई।
डीसी ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों एवं युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलास्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण के बैच आयोजित किए जाएं ताकि इच्छुक लाभार्थियों को मत्स्य पालन एवं झींगा पालन की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा सके।
जिला मत्स्य अधिकारी मंजू बाला ने बताया कि इच्छुक युवा एवं किसान अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड व फोटो आदि के साथ मत्स्य विभाग सोनीपत, गोहाना व गन्नौर कार्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी बेरोजगार के लिए उपलब्ध है।
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सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुषों को 40 फीसदी व महिला वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष व महिलाओं को 60 फीसदी तक अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होंने बताया कि मीठे पानी में मछली पालन के लिए 11 लाख रुपये की परियोजना लागत पर व खारे पानी में झींगा पालन के लिए 14 लाख रुपये की परियोजना लागत पर अनुदान का प्रावधान है। इसे लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में बैठक की गई।
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डीसी ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों एवं युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलास्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण के बैच आयोजित किए जाएं ताकि इच्छुक लाभार्थियों को मत्स्य पालन एवं झींगा पालन की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा सके।
जिला मत्स्य अधिकारी मंजू बाला ने बताया कि इच्छुक युवा एवं किसान अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड व फोटो आदि के साथ मत्स्य विभाग सोनीपत, गोहाना व गन्नौर कार्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी बेरोजगार के लिए उपलब्ध है।
