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Sonipat News: चेक बाउंस से संबंधित मामलों की विशेष लोक अदालत कल
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 28 May 2026 05:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार 30 मई को प्रदेशभर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं वह 29 मई तक अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने पर पक्षकारों का समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। सभी पक्षों पर मान्य होता है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 पर संपर्क कर सकते हैं।
सोनीपत। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार 30 मई को प्रदेशभर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं वह 29 मई तक अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने पर पक्षकारों का समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है।
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