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Yamuna Nagar News: दामला की सरपंच अनियमितताओं में निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 20 May 2026 01:38 AM IST
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सरपंच गुरबख्शी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। ग्राम पंचायत दामला की सरपंच गुरबक्शी को पंचायत फंड में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते डीसी प्रीति ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में स्ट्रीट लाइटों की खरीद में अधिक भुगतान और पंचायत भूमि से बिना अनुमति मिट्टी उठाने के आरोप लगे थे।
गांव दामला निवासी सुरेश कुमार और मोहित कुमार ने शिकायत देकर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत द्वारा गांव में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की खरीद में 37,599 रुपये की अधिक अदायगी की गई। शिकायत की जांच कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल), पंचायती राज अंबाला द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। बाद में यह राशि पंचायत फंड में जमा भी करवा दी गई।
मामले में सरपंच गुरबक्शी ने अपने जवाब में कहा कि स्ट्रीट लाइटें पंचायत प्रस्तावों के अनुसार लगवाई गई थीं और राशि प्रशासनिक दबाव में जमा करवाई गई। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने एक अन्य शिकायत देकर आरोप लगाया कि पंचायत भूमि से खनन विभाग की अनुमति के बिना मिट्टी उठवाई गई तथा पोकलेन और ट्रैक्टर पर पंचायत फंड का अनियमित खर्च किया गया।
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जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद यमुनानगर को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पंचायत ने 100 एलईडी फ्लड लाइटें 3.83 लाख रुपये में खरीदी थीं, जबकि कंपनी के अनुसार उनकी वास्तविक कीमत 3.45 लाख रुपये थी। इस प्रकार 37,599 रुपये की अधिक अदायगी की पुष्टि हुई।
जांच में यह भी सामने आया कि खरीद प्रक्रिया में विभागीय नियमों और तकनीकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।मौके पर जांच के दौरान लाइटों में ऑटोमेटिक सेंसर लगे मिले, लेकिन खरीद रिकॉर्ड और बिलों में उनका कोई उल्लेख नहीं था।
वहीं खनन विभाग की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पंचायत भूमि से मिट्टी उठाने के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। उपायुक्त प्रीति ने आदेश में कहा कि सरपंच के खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं है। ऐसे में उन्हें निलंबित करते हुए नियमित जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंप दी गई है।
यमुनानगर। ग्राम पंचायत दामला की सरपंच गुरबक्शी को पंचायत फंड में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते डीसी प्रीति ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में स्ट्रीट लाइटों की खरीद में अधिक भुगतान और पंचायत भूमि से बिना अनुमति मिट्टी उठाने के आरोप लगे थे।
गांव दामला निवासी सुरेश कुमार और मोहित कुमार ने शिकायत देकर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत द्वारा गांव में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की खरीद में 37,599 रुपये की अधिक अदायगी की गई। शिकायत की जांच कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल), पंचायती राज अंबाला द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। बाद में यह राशि पंचायत फंड में जमा भी करवा दी गई।
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मामले में सरपंच गुरबक्शी ने अपने जवाब में कहा कि स्ट्रीट लाइटें पंचायत प्रस्तावों के अनुसार लगवाई गई थीं और राशि प्रशासनिक दबाव में जमा करवाई गई। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने एक अन्य शिकायत देकर आरोप लगाया कि पंचायत भूमि से खनन विभाग की अनुमति के बिना मिट्टी उठवाई गई तथा पोकलेन और ट्रैक्टर पर पंचायत फंड का अनियमित खर्च किया गया।
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जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद यमुनानगर को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पंचायत ने 100 एलईडी फ्लड लाइटें 3.83 लाख रुपये में खरीदी थीं, जबकि कंपनी के अनुसार उनकी वास्तविक कीमत 3.45 लाख रुपये थी। इस प्रकार 37,599 रुपये की अधिक अदायगी की पुष्टि हुई।
जांच में यह भी सामने आया कि खरीद प्रक्रिया में विभागीय नियमों और तकनीकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।मौके पर जांच के दौरान लाइटों में ऑटोमेटिक सेंसर लगे मिले, लेकिन खरीद रिकॉर्ड और बिलों में उनका कोई उल्लेख नहीं था।
वहीं खनन विभाग की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पंचायत भूमि से मिट्टी उठाने के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। उपायुक्त प्रीति ने आदेश में कहा कि सरपंच के खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं है। ऐसे में उन्हें निलंबित करते हुए नियमित जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंप दी गई है।