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Yamuna Nagar News: प्रेमी के साथ तीन वर्षीय बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 20 May 2026 01:40 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। गांधी नगर थाना क्षेत्र के कुलदीप नगर में वर्ष 2022 में हुई तीन वर्षीय दिवजोत कौर की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी मां को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी को जिला जेल भेजने के आदेश दिए।
करीब चार साल तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड, मोबाइल चैट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित हुआ। यह मामला उस समय हरियाणा और पंजाब में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि एक मां पर अपनी ही तीन वर्षीय बेटी की हत्या का आरोप लगा था।
10 अगस्त 2022 को बच्ची के पिता कुलविंद्र सिंह ने गांधी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी मनिंदर कौर अपने दोनों बच्चों, आठ वर्षीय बेटे हरकीरत सिंह और तीन वर्षीय बेटी दिवजोत कौर को लेकर घर से चली गई है। पति ने पत्नी के किसी अन्य युवक से संबंध होने और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की आशंका भी जताई थी।
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जांच के दौरान अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के पास बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला मृत बच्ची को गोद में लेकर कई घंटे तक परिसर में घूमती दिखाई दी। बाद में वह शव को वहीं छोड़कर भाग गई और करीब 230 किलोमीटर दूर राजपुरा पहुंचकर बेटी के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के अंबाला निवासी अमित नामक युवक से लंबे समय से संबंध थे। दोनों ने नई जिंदगी शुरू करने के लिए बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। होटल के कमरे में आरोपी ने अपनी बेटी का दुपट्टे से गला घोंट दिया। मामले में सबसे अहम गवाही आरोपी के बेटे हरकीरत की रही, जिसने बताया कि उसकी मां और अंकल ने मिलकर उसकी बहन की हत्या की। बच्चे के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
यमुनानगर। गांधी नगर थाना क्षेत्र के कुलदीप नगर में वर्ष 2022 में हुई तीन वर्षीय दिवजोत कौर की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी मां को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने मनिंदर कौर उर्फ सिम्मी को जिला जेल भेजने के आदेश दिए।
करीब चार साल तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड, मोबाइल चैट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित हुआ। यह मामला उस समय हरियाणा और पंजाब में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि एक मां पर अपनी ही तीन वर्षीय बेटी की हत्या का आरोप लगा था।
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10 अगस्त 2022 को बच्ची के पिता कुलविंद्र सिंह ने गांधी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी मनिंदर कौर अपने दोनों बच्चों, आठ वर्षीय बेटे हरकीरत सिंह और तीन वर्षीय बेटी दिवजोत कौर को लेकर घर से चली गई है। पति ने पत्नी के किसी अन्य युवक से संबंध होने और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की आशंका भी जताई थी।
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पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के अंबाला निवासी अमित नामक युवक से लंबे समय से संबंध थे। दोनों ने नई जिंदगी शुरू करने के लिए बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। होटल के कमरे में आरोपी ने अपनी बेटी का दुपट्टे से गला घोंट दिया। मामले में सबसे अहम गवाही आरोपी के बेटे हरकीरत की रही, जिसने बताया कि उसकी मां और अंकल ने मिलकर उसकी बहन की हत्या की। बच्चे के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।