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Yamuna Nagar News: गैर इरादतन हत्या करने में दो भाई दोषी करार, तीसरा बरी

संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 21 Mar 2026 01:39 AM IST
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Two brothers convicted of culpable homicide, third acquitted
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। गांव कलसौरा निवासी सुमित की गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों गांव मांडखेड़ी निवासी अमन उर्फ हिमांशु और रमन उर्फ हैप्पी को दोषी करार दिया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में तीसरे आरोपी गांव कलसौरा निवासी रमन को बरी कर दिया गया। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषियों को सजा अब 24 मार्च को सुनाई जाएगी।
प्रकरण के अनुसार 13 नवंबर 2021 को रादौर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता जितेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि नवंबर माह की एक शाम को अमन और रमन उर्फ हैप्पी उनके गांव आए थे। दोनों पर नशीले पदार्थ बेचने का आरोप था। बताया गया कि रात के समय दोनों आरोपी अपने चचेरे भाई सुमित के पास रुके थे। सुमित 10 नवंबर को उन्हें लाडवा तक छोड़ने की बात कहकर बाइक पर निकला था। आरोप है कि रास्ते में तीनों ने साजिश के तहत सुमित को नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब सुमित की हालत बिगड़ी तो उसे रादौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में उसे करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों भाइयों के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया, जबकि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने पर उसे बरी कर दिया गया। अब इस मामले में दोनों दोषियों को सजा 24 मार्च को सुनाई जाएगी।
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