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Bilaspur News: जातिसूचक टिप्पणी और धमकी मामले में आरोपी बरी

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:58 PM IST
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बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत ने जातिसूचक टिप्पणी और धमकी देने के आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। अभियोजन के अनुसार मई 2021 को घुमारवीं क्षेत्र के एक गांव में शिकायतकर्ता की ओर से अपने घर के पास रिटेनिंग वॉल (डंगा) का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान आरोपी मौके पर पहुंचा और कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना घुमारवीं में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और भूमि का सीमांकन भी करवाया। सीमांकन रिपोर्ट में सामने आया कि विवादित भूमि संयुक्त स्वामित्व में है और निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन के अधिकांश गवाह आपस में रिश्तेदार हैं और उनके बयानों में विरोधाभास है। एक प्रमुख गवाह अपने बयान से मुकर गया। इसके अलावा घटना के समय मौजूद बताए गए स्वतंत्र गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने यह भी माना कि मामला मूल रूप से जमीन विवाद से जुड़ा है और इसी कारण इसे आपराधिक रंग दिया गया हो सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दोष सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि जातिसूचक टिप्पणी सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से की गई हो, जिसे अभियोजन साबित नहीं कर सका। इस आधार पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपी के जमानती बांड निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि नियमानुसार छह माह तक व्यक्तिगत बांड प्रभावी रहेंगे।
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