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Bilaspur News: जिले में 14 मार्च को लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें
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जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता में होगा आयोजन
बैंक, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक व श्रम विवादों का आपसी सहमति से कराएं समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वाहनों के चालानों सहित विभिन्न मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सरल निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, बल्कि ऐसे मामलों को भी लिया जाएगा जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं लेकिन संबंधित पक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान चाहते हैं। लोक अदालत में बैंक संबंधी विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के इन श्रेणियों से संबंधित मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं। लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों से संबंधित मामलों के निपटारे की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसे मामलों को ई-पे के माध्यम से ऑनलाइन या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी निपटाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर 01978-224887 और घुमारवीं 01978-254080 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लोग अपनी समस्याएं ई-मेल Secy-dlsa-bil-hp@ gov.in पर भेज सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने अधिवक्ता के जरिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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बैंक, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक व श्रम विवादों का आपसी सहमति से कराएं समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वाहनों के चालानों सहित विभिन्न मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सरल निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, बल्कि ऐसे मामलों को भी लिया जाएगा जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं लेकिन संबंधित पक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान चाहते हैं। लोक अदालत में बैंक संबंधी विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के इन श्रेणियों से संबंधित मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं। लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों से संबंधित मामलों के निपटारे की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसे मामलों को ई-पे के माध्यम से ऑनलाइन या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी निपटाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर 01978-224887 और घुमारवीं 01978-254080 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लोग अपनी समस्याएं ई-मेल Secy-dlsa-bil-hp
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