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Bilaspur News: चुनाव के दौरान बिलासपुर में हथियारों पर सख्त पाबंदी
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Fri, 01 May 2026 11:42 PM IST
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लाइसेंसी हथियार पांच दिन में थानों में जमा करने के निर्देश
चुनावों के परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे आदेश
ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों पर पाबंदी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में आगामी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने पूरे जिले में हथियारों के प्रदर्शन और धारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने या प्रदर्शित करने पर पूर्ण रोक रहेगी। यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारी हथियार धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश जारी होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। निर्धारित समयावधि में आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों, चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकृत अधिकारियों और एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हथियारों का उपयोग कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगा और चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग दें।
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चुनावों के परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे आदेश
ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों पर पाबंदी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में आगामी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने पूरे जिले में हथियारों के प्रदर्शन और धारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने या प्रदर्शित करने पर पूर्ण रोक रहेगी। यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारी हथियार धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश जारी होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। निर्धारित समयावधि में आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों, चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकृत अधिकारियों और एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हथियारों का उपयोग कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगा और चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग दें।
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