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Chamba News: महिला की आत्महत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 15 Mar 2026 10:01 PM IST
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विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने इस मामले में सुनाया अहम फैसला
आठ फरवरी को महिला ने की थी आत्महत्या, पति पर प्रताड़ित करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। महिला की आत्महत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने अधिवक्ता की ओर से मजबूती से सबूत और तथ्य पेश करने पर जमानत दी है।
जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2026 को लगभग 1.45 बजे (मध्य रात्रि) महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को दिए बयान में मृतका के भाई ने अपने जीजा पर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करने के संगीन आरोप लगाए थे। कहा था कि इससे पहले भी तीन से चार बार पति की प्रताड़ना से दुखी होकर उनकी बहन ने मायके में आश्रय लिया लेकिन बार-बार पति भविष्य में ऐसा न करने का हवाला देकर उनकी बहन को अपने साथ ले जाता रहा। कुछ दिन तक घर में शांति रहती। इसके बाद फिर से आरोपी उनकी बहन को प्रताड़ित करता था। इससे पूरी तरह से टूट चुकी उसकी बहन को आखिरकार यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा। आरोपी ने जमानत याचिका के लिए तर्क दिया कि वह घर पर अकेला कमाने वाला है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं हैं। न्यायालय ने मामले और उससे जुड़े सबूतों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार आरोपी की जमानत दे दी।
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आठ फरवरी को महिला ने की थी आत्महत्या, पति पर प्रताड़ित करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। महिला की आत्महत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने अधिवक्ता की ओर से मजबूती से सबूत और तथ्य पेश करने पर जमानत दी है।
जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2026 को लगभग 1.45 बजे (मध्य रात्रि) महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को दिए बयान में मृतका के भाई ने अपने जीजा पर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करने के संगीन आरोप लगाए थे। कहा था कि इससे पहले भी तीन से चार बार पति की प्रताड़ना से दुखी होकर उनकी बहन ने मायके में आश्रय लिया लेकिन बार-बार पति भविष्य में ऐसा न करने का हवाला देकर उनकी बहन को अपने साथ ले जाता रहा। कुछ दिन तक घर में शांति रहती। इसके बाद फिर से आरोपी उनकी बहन को प्रताड़ित करता था। इससे पूरी तरह से टूट चुकी उसकी बहन को आखिरकार यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा। आरोपी ने जमानत याचिका के लिए तर्क दिया कि वह घर पर अकेला कमाने वाला है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं हैं। न्यायालय ने मामले और उससे जुड़े सबूतों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार आरोपी की जमानत दे दी।
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