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Chamba News: ऋण की किस्तें नहीं चुकाने पर 41,575 रुपये भरने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Thu, 19 Mar 2026 10:53 PM IST
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ऋणधारक सालाना 12 प्रतिशत ब्याज दर से बैंक को करेगा राशि का भुगतान
ढाबा, टी स्टॉल चलाने के लिए लिया था 50 हजार का ऋण, नहीं भरी किस्तें
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। ढाबा, टी स्टॉल चलाने के लिए एसबीआई बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50 हजार रुपये का ऋण लेकर किस्त अदा न करने पर दुकानदार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने शिकंजा कस दिया है।
न्यायालय ने ऋण धारक को 41,575 रुपये 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से अदा करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार साहो परिक्षेत्र के अधीन अविनाश ने ढाबा, टी स्टॉल चलाने के लिए एसबीआई बैंक की शाखा से 50 हजार रुपये के ऋण के लिए 15 फरवरी 2022 को आवेदन किया था। बैंक प्रबंधन ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 9 मार्च 2022 को ऋण मंजूर कर दिया। ऋण समझौता दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर 57 मासिक किस्तों पर 878 रुपये प्रति किस्त और ब्याज चुकाने पर सहमति बनी। ऋण धारक का खाता संख्या 40842579251 मार्च 2022 में शुरू हुआ। पहले वह समय पर किस्त अदा करता रहा लेकिन कुछ समय बाद किस्त समय पर अदा करने में असफल रहा। पहले यह बकाया राशि 39,226.59 रुपये थी। इसके बाद 7 सितंबर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक ब्याज 2,348 रुपये रहा। इससे कुल राशि 41,575 हो गई। बैंक की किस्त चुकता न होने पर 13 नवंबर 2023 को बैंक ने ऋण धारक को किस्तें अदा करने के लिए नोटिस जारी किया लेकिन ऋण धारक ने न तो नोटिस का उत्तर दिया और न ही भुगतान किया। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने ऋण धारक के खिलाफ सबूतों और गवाह को ध्यान में रखते हुए ऋण धारक को 41,575 रुपये 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। ढाबा, टी स्टॉल चलाने के लिए एसबीआई बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50 हजार रुपये का ऋण लेकर किस्त अदा न करने पर दुकानदार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने शिकंजा कस दिया है।
न्यायालय ने ऋण धारक को 41,575 रुपये 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से अदा करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार साहो परिक्षेत्र के अधीन अविनाश ने ढाबा, टी स्टॉल चलाने के लिए एसबीआई बैंक की शाखा से 50 हजार रुपये के ऋण के लिए 15 फरवरी 2022 को आवेदन किया था। बैंक प्रबंधन ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 9 मार्च 2022 को ऋण मंजूर कर दिया। ऋण समझौता दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर 57 मासिक किस्तों पर 878 रुपये प्रति किस्त और ब्याज चुकाने पर सहमति बनी। ऋण धारक का खाता संख्या 40842579251 मार्च 2022 में शुरू हुआ। पहले वह समय पर किस्त अदा करता रहा लेकिन कुछ समय बाद किस्त समय पर अदा करने में असफल रहा। पहले यह बकाया राशि 39,226.59 रुपये थी। इसके बाद 7 सितंबर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक ब्याज 2,348 रुपये रहा। इससे कुल राशि 41,575 हो गई। बैंक की किस्त चुकता न होने पर 13 नवंबर 2023 को बैंक ने ऋण धारक को किस्तें अदा करने के लिए नोटिस जारी किया लेकिन ऋण धारक ने न तो नोटिस का उत्तर दिया और न ही भुगतान किया। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने ऋण धारक के खिलाफ सबूतों और गवाह को ध्यान में रखते हुए ऋण धारक को 41,575 रुपये 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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