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Hamirpur (Himachal) News: डंगोह खुर्द गोलीकांड की जांच तेज, तीनों आरोपी चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे
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15 जुलाई तक होगी गहन पूछताछ, आरएफएसएल ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य
अवैध शराब कनेक्शन समेत हर पहलू की जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
दौलतपुर चौक (ऊना)। गगरेट उपमंडल के जोह बह क्षेत्र के डंगोह खुर्द में कारोबारी के कारिंदे को गोली मारकर घायल करने के बहुचर्चित मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मामले में नामजद मोहिंदर सिंह उर्फ कोको निवासी पिरथीपुर, प्रदीप कुमार और जिमी को रविवार को माननीय न्यायालय अंब में पेश किया। पुलिस की ओर से रिमांड की मांग किए जाने पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 15 जुलाई तक चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ से पूरे घटनाक्रम, विवाद की पृष्ठभूमि तथा घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
गोली लगने से घायल धर्मेंद्र सिंह निवासी फतेहपुर का उपचार डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर लिए हैं और उन्हीं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
शिकायतकर्ता पवन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह अपने साथियों के साथ जा रहा था। इसी दौरान मोहिंदर सिंह उर्फ कोको, प्रदीप कुमार तथा जिमी ने उनकी गाड़ी रोक ली और बहस शुरू कर दी। आरोप है कि बहस के दौरान मोहिंदर सिंह उर्फ कोको ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली धर्मेंद्र सिंह की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
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पुलिस ने पवन कुमार की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 126(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस टीम शनिवार देर रात तक घटनास्थल पर डटी रही और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।
रविवार को राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक से चली गोली के खाली खोल की तलाश भी कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि फोरेंसिक जांच और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य मामले की कड़ियां जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, घटना से पहले आरोपी और कारोबारी के कारिंदों के बीच दो-तीन दिन से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि पुलिस इस जानकारी का भी सत्यापन कर रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है।
डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायालय से 15 जुलाई तक चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान उनसे गहन पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। यह भी जांच का विषय है कि घटना का संबंध अवैध शराब कारोबार से है या इसके पीछे कोई अन्य कारण। वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अवैध शराब कनेक्शन समेत हर पहलू की जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
दौलतपुर चौक (ऊना)। गगरेट उपमंडल के जोह बह क्षेत्र के डंगोह खुर्द में कारोबारी के कारिंदे को गोली मारकर घायल करने के बहुचर्चित मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मामले में नामजद मोहिंदर सिंह उर्फ कोको निवासी पिरथीपुर, प्रदीप कुमार और जिमी को रविवार को माननीय न्यायालय अंब में पेश किया। पुलिस की ओर से रिमांड की मांग किए जाने पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 15 जुलाई तक चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ से पूरे घटनाक्रम, विवाद की पृष्ठभूमि तथा घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
गोली लगने से घायल धर्मेंद्र सिंह निवासी फतेहपुर का उपचार डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर लिए हैं और उन्हीं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
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शिकायतकर्ता पवन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह अपने साथियों के साथ जा रहा था। इसी दौरान मोहिंदर सिंह उर्फ कोको, प्रदीप कुमार तथा जिमी ने उनकी गाड़ी रोक ली और बहस शुरू कर दी। आरोप है कि बहस के दौरान मोहिंदर सिंह उर्फ कोको ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली धर्मेंद्र सिंह की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
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पुलिस ने पवन कुमार की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 126(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस टीम शनिवार देर रात तक घटनास्थल पर डटी रही और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।
रविवार को राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक से चली गोली के खाली खोल की तलाश भी कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि फोरेंसिक जांच और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य मामले की कड़ियां जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, घटना से पहले आरोपी और कारोबारी के कारिंदों के बीच दो-तीन दिन से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि पुलिस इस जानकारी का भी सत्यापन कर रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है।
डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायालय से 15 जुलाई तक चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान उनसे गहन पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। यह भी जांच का विषय है कि घटना का संबंध अवैध शराब कारोबार से है या इसके पीछे कोई अन्य कारण। वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।