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एचपीवी टीकाकरण में कोई पात्र बच्ची न छूटे : डॉ. अत्री
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हमीरपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में वीरवार को डॉ. अजय अत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुनील वर्मा, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, जिला सूचना एवं संप्रेषण अधिकारी सुनील रांगड़ा, स्वास्थ्य शिक्षक, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मौजूद रहे।बैठक में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में अभियान चलाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बच्ची इस जीवनरक्षक टीके से वंचित न रहे। उन्होंने छूटे हुए बच्चों का भी जल्द टीकाकरण कराने पर जोर दिया। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करने और विशेष रूप से प्रवासी गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका पंजीकरण कराने, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ठेकेदारों का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों में जन्मजात विकारों एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचबीएनसी (होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर) कार्यक्रम के तहत आशा कार्यकर्ता नवजात शिशुओं के घर पर निर्धारित सात दौरे शत-प्रतिशत पूरे करें जिससे शिशुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिल सकें। बैठक में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने सिगरेट विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर यह चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बीड़ी और सिगरेट नहीं बेची जाएगी।
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उन्होंने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में अभियान चलाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बच्ची इस जीवनरक्षक टीके से वंचित न रहे। उन्होंने छूटे हुए बच्चों का भी जल्द टीकाकरण कराने पर जोर दिया। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करने और विशेष रूप से प्रवासी गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका पंजीकरण कराने, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ठेकेदारों का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों में जन्मजात विकारों एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचबीएनसी (होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर) कार्यक्रम के तहत आशा कार्यकर्ता नवजात शिशुओं के घर पर निर्धारित सात दौरे शत-प्रतिशत पूरे करें जिससे शिशुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिल सकें। बैठक में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने सिगरेट विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर यह चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बीड़ी और सिगरेट नहीं बेची जाएगी।
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