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Hamirpur (Himachal) News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास
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पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में दोषी करार
अदालत ने लगाया 34,500 रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) हमीरपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल 34,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 सितंबर 2022 को पीड़िता के माता-पिता के घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 27 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता (तत्कालीन आईपीसी) की धारा 376 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 451 के तहत दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक वर्ष के कारावास और 500 रुपये जुर्माना जबकि धारा 506 के तहत तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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अदालत ने लगाया 34,500 रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) हमीरपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल 34,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 सितंबर 2022 को पीड़िता के माता-पिता के घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 27 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
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अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता (तत्कालीन आईपीसी) की धारा 376 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 451 के तहत दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक वर्ष के कारावास और 500 रुपये जुर्माना जबकि धारा 506 के तहत तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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