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Himachal News: 300 तक केस दर्ज करने वाले थानों को मिलेगा ए प्लस ग्रेड, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sun, 02 Mar 2025 11:18 AM IST
सार

आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस श्रेणी में रखा जाएगा, इन थानों में 70 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे। 

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Himachal News Police stations registering up to 300 cases will get A+ grade notification issued
हिमाचल प्रदेश पुलिस। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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हिमाचल में पुलिस थानों का जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, अपराध, वीआईपी मूवमेंट, यातायात, सीमाओं और पर्यटक आमद के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी 135 थाने वर्गीकृत किए जाएंगे। शनिवार को प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी।

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अपराध पंजीकरण के आधार पर थानों को छह श्रेणियों में बांटा जाएगा। आबादी के आधार पर 276 से 300 तक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस श्रेणी में रखा जाएगा, इन थानों में 70 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इन्हें 20 अंक मिलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 10 अंक, अपराध के आधार पर 40, वीआईपी मूवमेंट के आधार पर 10, अंतरराज्यीय सीमाओं के 10 और पर्यटकों की आमद के 10 अंक मिलेंगे। श्रेणी के आधार पर थानों को स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। ए प्लस को 70, ए को 65, बी को 48, सी को 37, डी को 25 और ई को न्यूनतम 19 कर्मी मिलेंगे।
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जनसंख्या के आधार पर 35 हजार तक 5 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 50 हजार तक 10 अंकों के साथ दूसरी श्रेणी, 90 हजार तक 15 अंकों के साथ तीसरी श्रेणी और 2 लाख तक 20 अंकों के साथ चौथी श्रेणी तय की गई है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 100 वर्ग किलोमीटर तक 2 अंकों के साथ पहली श्रेणी, 200 वर्ग किलोमीटर के साथ 4 अंकों के साथ दूसरी, 400 वर्ग किलोमीटर के साथ 6 अंकों के साथ तीसरी, 1000 वर्ग किलोमीटर के साथ 8 अंकों के साथ चौथी और 10 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ 10 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। अपराध पंजीकरण में 50 मामलों तक 5 अंकों के साथ पहली, 100 मामलों तक 15 अंकों के साथ दूसरी, 200 मामलों तक 25 अंकों के साथ तीसरी, 275 मामलों के साथ 35 अंकों के साथ चौथी और 300 मामलों के साथ 40 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है।

वीआईपी मूवमेंट में सालाना 20 दौरों के लिए एक अंक के साथ पहली श्रेणी, 50 दौरों के लिए 2 अंकों के साथ दूसरी, 100 दौरों के लिए 3 अंकों के साथ तीसरी, 1000 दौरों के लिए 4 अंकों के साथ चौथी और 3000 वीआईपी मूवमेंट के लिए 5 अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है। यातायात व्यवस्था में रोजाना 500 वाहनों तक एक अंक के साथ पहली, 1000 वाहनों तक 2 अंकों के साथ दूसरी, 2000 वाहनों तक 3 अंकों के साथ तीसरी, 8000 वाहनों तक 4 अंकों के साथ चौथी और अधिकतम 1, 18,780 वाहनों तक पांच अंकों के साथ पांचवीं श्रेणी तय की गई है।

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