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Kangra News: बिना बीमा वाहन चलाने पर हादसे के आरोपी को जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 07 Apr 2026 10:07 AM IST
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धर्मशाला। अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी कांगड़ा प्रतिभा नेगी की अदालत ने सड़क हादसे के एक आरोपी को बिना वैध बीमा (इंश्योरेंस) वाहन चलाने का दोषी पाते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया था, जिसे आरोपी ने कोर्ट में ही जमा करवा दिया।
मामले के अनुसार 24 जून 2016 को गगल एयरपोर्ट के पास भेड़ी में यशु कुमार निवासी धनोटू की स्कूटी की टक्कर दूसरी स्कूटी से हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लापरवाही और नशे की हालत में वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। हालांकि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और गवाहों ने माना कि हादसा अचानक सड़क पर आए लावारिस पशु के कारण हुआ था।
अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने की लैब रिपोर्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि पुलिस सैंपल की सुरक्षित कस्टडी साबित करने में विफल रही।गवाहों के बयान के आधार पर इसे महज एक दुर्घटना माना गया, न कि लापरवाही। वाहन का वैध बीमा न होना कोर्ट में साबित हो गया, जिस पर उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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मामले के अनुसार 24 जून 2016 को गगल एयरपोर्ट के पास भेड़ी में यशु कुमार निवासी धनोटू की स्कूटी की टक्कर दूसरी स्कूटी से हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लापरवाही और नशे की हालत में वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। हालांकि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और गवाहों ने माना कि हादसा अचानक सड़क पर आए लावारिस पशु के कारण हुआ था।
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अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने की लैब रिपोर्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि पुलिस सैंपल की सुरक्षित कस्टडी साबित करने में विफल रही।गवाहों के बयान के आधार पर इसे महज एक दुर्घटना माना गया, न कि लापरवाही। वाहन का वैध बीमा न होना कोर्ट में साबित हो गया, जिस पर उपरोक्त सजा सुनाई गई।