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Kangra News: तंबाकू विक्रेताओं पर कसा शिकंजा, स्वास्थ्य विभाग ने काटे 34 चालान
Tue, 28 Jul 2026 07:05 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 28 Jul 2026 07:05 AM IST
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने पर कुल 34 दुकानदारों व प्रतिष्ठानों के चालान काटकर 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
देहरा में बीएमओ डॉ. हरिंदर पाल सिंह की अगुवाई में देहरा, नैहरनपुखर, आईटीआई क्षेत्र, ढलियारा और सुनहेत बाजारों में 13 दुकानदारों से 2,600 रुपये जुर्माना वसूला गया। निरीक्षण के दौरान देहरा में कई दुकानदारों के पास पंचायतों की ओर से सात महीने बीत जाने के बाद भी वैध लाइसेंस जारी न होने का मामला सामने आया।
इस पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल शुल्क की रसीद को लाइसेंस नहीं माना जा सकता और वैध लाइसेंस दुकान में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इसके अलावा कई जगह तय मानकों के अनुसार चेतावनी बोर्ड भी गायब मिले। उधर, विकास खंड अधिकारी देहरा भानु प्रताप ने कहा कि लंबित लाइसेंस मामलों की जांच कर पात्र आवेदकों को नियमानुसार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे।
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नगरोटा बगवां में नौ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। बीएमओ डॉ. रूबी भारद्वाज की अध्यक्षता में कोटपा फ्लाइंग स्क्वाड ने झिओल, कनेड़, सिद्धबाड़ी, नरवाना, टंग और बड़ोई बाजार में दबिश देकर नौ दुकानदारों के चालान किए। बीएमओ ने कहा कि कानून का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित चेकिंग जारी रहेगी। जांच के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के अवैध प्रदर्शन से बचने की सलाह भी दी गई। फ्लाइंग स्क्वाड ने चेतावनी दी कि दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
गगल और चैतड़ू में प्रतिबंधित गुटका-खैनी जब्त, 12 चालान
गगल (कांगड़ा)। बीएमओ तियारा विक्रम कटोच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने गगल और चैतड़ू में 12 दुकानदारों के चालान काटकर 2,400 रुपये का जुर्माना वसूला। टीम ने मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटका, खैनी और खुली सिगरेट-बीड़ी जब्त की। अधिकारियों ने मौके पर ही जब्त सामग्री को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही खुली सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों को सख्त कानूनी कार्रवाई की अंतिम चेतावनी भी जारी की गई।
नूरपुर में संयुक्त टीम ने किया दुकानों का निरीक्षण
नूरपुर (कांगड़ा)। नायब तहसीलदार गगन सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नूरपुर बाजार की दुकानों का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दुकानदारों को कोटपा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। टीम ने शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।
तंबाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन पर मैक्लोडगंज में 17 चालान
धर्मशाला। राज्यव्यापी एंटी-चिट्टा अभियान के दूसरे चरण के तहत सोमवार को मैक्लोडगंज पुलिस ने तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 35 दुकानों की जांच की गई और कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत 17 चालान किए गए। एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि जांच के दौरान तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन पाए जाने पर 17 चालान किए गए और कुल 3,400 रुपये जुर्माना वसूला गया। तंबाकू नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। संवाद
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देहरा में बीएमओ डॉ. हरिंदर पाल सिंह की अगुवाई में देहरा, नैहरनपुखर, आईटीआई क्षेत्र, ढलियारा और सुनहेत बाजारों में 13 दुकानदारों से 2,600 रुपये जुर्माना वसूला गया। निरीक्षण के दौरान देहरा में कई दुकानदारों के पास पंचायतों की ओर से सात महीने बीत जाने के बाद भी वैध लाइसेंस जारी न होने का मामला सामने आया।
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इस पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल शुल्क की रसीद को लाइसेंस नहीं माना जा सकता और वैध लाइसेंस दुकान में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इसके अलावा कई जगह तय मानकों के अनुसार चेतावनी बोर्ड भी गायब मिले। उधर, विकास खंड अधिकारी देहरा भानु प्रताप ने कहा कि लंबित लाइसेंस मामलों की जांच कर पात्र आवेदकों को नियमानुसार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे।
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नगरोटा बगवां में नौ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। बीएमओ डॉ. रूबी भारद्वाज की अध्यक्षता में कोटपा फ्लाइंग स्क्वाड ने झिओल, कनेड़, सिद्धबाड़ी, नरवाना, टंग और बड़ोई बाजार में दबिश देकर नौ दुकानदारों के चालान किए। बीएमओ ने कहा कि कानून का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित चेकिंग जारी रहेगी। जांच के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के अवैध प्रदर्शन से बचने की सलाह भी दी गई। फ्लाइंग स्क्वाड ने चेतावनी दी कि दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
गगल और चैतड़ू में प्रतिबंधित गुटका-खैनी जब्त, 12 चालान
गगल (कांगड़ा)। बीएमओ तियारा विक्रम कटोच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने गगल और चैतड़ू में 12 दुकानदारों के चालान काटकर 2,400 रुपये का जुर्माना वसूला। टीम ने मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटका, खैनी और खुली सिगरेट-बीड़ी जब्त की। अधिकारियों ने मौके पर ही जब्त सामग्री को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही खुली सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों को सख्त कानूनी कार्रवाई की अंतिम चेतावनी भी जारी की गई।
नूरपुर में संयुक्त टीम ने किया दुकानों का निरीक्षण
नूरपुर (कांगड़ा)। नायब तहसीलदार गगन सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नूरपुर बाजार की दुकानों का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दुकानदारों को कोटपा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। टीम ने शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।
तंबाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन पर मैक्लोडगंज में 17 चालान
धर्मशाला। राज्यव्यापी एंटी-चिट्टा अभियान के दूसरे चरण के तहत सोमवार को मैक्लोडगंज पुलिस ने तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 35 दुकानों की जांच की गई और कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत 17 चालान किए गए। एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि जांच के दौरान तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन पाए जाने पर 17 चालान किए गए और कुल 3,400 रुपये जुर्माना वसूला गया। तंबाकू नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। संवाद