{"_id":"6a63b30ffb28108bc70ff446","slug":"dharamshala-liquor-shop-sealed-for-overcharging-kangra-news-c-95-1-kng1037-246588-2026-07-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: धर्मशाला में ओवर चार्जिंग पर शराब का ठेका सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: धर्मशाला में ओवर चार्जिंग पर शराब का ठेका सील
Sat, 25 Jul 2026 11:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 25 Jul 2026 11:59 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
धर्मशाला। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने के आरोप में आबकारी एवं कराधान विभाग ने धर्मशाला के पिंगलनाला के पास शराब ठेका सील कर दिया है।
वहीं, विभाग को जिले के आठ अन्य शराब ठेकों के खिलाफ भी ओवर चार्जिंग की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है।
आबकारी विभाग के राज्य आयुक्त प्रेम सिंह कैथ ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत मिली थी कि संबंधित ठेके पर शराब की बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूली जा रही है। शिकायत के आधार पर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर विभाग ने नियमानुसार ठेके को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री केवल निर्धारित मूल्य पर ही की जा सकती है। यदि कोई ठेका संचालक एमआरपी से अधिक कीमत वसूलते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही आठ अन्य शराब के ठेकों की जांच की जा रही है और यदि अनियमितताएं पाई गईं तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें।
विज्ञापन
शिकायत को जांचने के बाद की गई कार्रवाई
आबकारी विभाग के अनुसार जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो पहले उसकी सत्यता को परखा जाता है। पिंगलनाला ठेके के ओवर चार्जिंग की शिकायत को भी विभाग ने पहले परखा है। उसके बाद ही ठेके पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस ठेके को 24 घंटे के लिए बंद किया गया था। ऐसी शिकायत आने पर न्यूनतम 15 हजार, जबकि अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
विज्ञापन
वहीं, विभाग को जिले के आठ अन्य शराब ठेकों के खिलाफ भी ओवर चार्जिंग की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है।
आबकारी विभाग के राज्य आयुक्त प्रेम सिंह कैथ ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत मिली थी कि संबंधित ठेके पर शराब की बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूली जा रही है। शिकायत के आधार पर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर विभाग ने नियमानुसार ठेके को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री केवल निर्धारित मूल्य पर ही की जा सकती है। यदि कोई ठेका संचालक एमआरपी से अधिक कीमत वसूलते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
इसके साथ ही आठ अन्य शराब के ठेकों की जांच की जा रही है और यदि अनियमितताएं पाई गईं तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अधिक कीमत वसूली जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें।
विज्ञापन
शिकायत को जांचने के बाद की गई कार्रवाई
आबकारी विभाग के अनुसार जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो पहले उसकी सत्यता को परखा जाता है। पिंगलनाला ठेके के ओवर चार्जिंग की शिकायत को भी विभाग ने पहले परखा है। उसके बाद ही ठेके पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस ठेके को 24 घंटे के लिए बंद किया गया था। ऐसी शिकायत आने पर न्यूनतम 15 हजार, जबकि अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।