{"_id":"6a0c504e55c995600d06e60b","slug":"drug-smuggler-roli-sent-to-dharamshala-jail-for-three-months-kangra-news-c-95-1-kng1004-235437-2026-05-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: नशा तस्कर रोली को तीन माह के लिए भेजा धर्मशाला जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: नशा तस्कर रोली को तीन माह के लिए भेजा धर्मशाला जेल
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 20 May 2026 08:27 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
धर्मशाला। नशा तस्करी के आरोप में पकड़े जाने और जेल से जमानत पर रिहा होते ही फिर से काले कारोबार में सक्रिय होने वाले तस्कर पर कांगड़ा पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसा है। पुलिस ने आरोपी को तीन महीने की निवारक हिरासत में लेकर जिला कारागार धर्मशाला भेज दिया है। यह कार्रवाई तरसूह (डाकघर सकौट, तहसील कांगड़ा) निवासी राहुल उर्फ रोली के खिलाफ की गई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल के खिलाफ थाना कांगड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के चार मामले दर्ज हैं। इन मामलों में उसके कब्जे से हेरोइन (चिट्टा) और चरस बरामद की गई थी। पुलिस जांच और खुफिया रिपोर्टों में खुलासा हुआ कि आरोपी बार-बार गिरफ्तारी और जमानत पर रिहा होने के बावजूद तस्करी में सक्रिय था।
वह क्षेत्र में नशे की आपूर्ति कर युवाओं के स्वास्थ्य और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। इसी आधार पर जिला कांगड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट, 1988 के तहत निवारक हिरासत का प्रस्ताव 6 अप्रैल 2026 को सक्षम प्राधिकारी को भेजा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आरोपी को तीन माह तक निरुद्ध करने के आदेश जारी किए।
विज्ञापन
एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि आदेशों की पालना करते हुए पुलिस ने आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
Trending Videos
पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल के खिलाफ थाना कांगड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के चार मामले दर्ज हैं। इन मामलों में उसके कब्जे से हेरोइन (चिट्टा) और चरस बरामद की गई थी। पुलिस जांच और खुफिया रिपोर्टों में खुलासा हुआ कि आरोपी बार-बार गिरफ्तारी और जमानत पर रिहा होने के बावजूद तस्करी में सक्रिय था।
विज्ञापन
विज्ञापन
वह क्षेत्र में नशे की आपूर्ति कर युवाओं के स्वास्थ्य और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। इसी आधार पर जिला कांगड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट, 1988 के तहत निवारक हिरासत का प्रस्ताव 6 अप्रैल 2026 को सक्षम प्राधिकारी को भेजा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आरोपी को तीन माह तक निरुद्ध करने के आदेश जारी किए।
एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि आदेशों की पालना करते हुए पुलिस ने आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।