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Kangra News: सड़क हादसे में खोया बेटा, मां-बाप को मिलेगा 36.20 लाख मुआवजा
Wed, 12 Aug 2026 08:23 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 12 Aug 2026 08:23 AM IST
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धर्मशाला। सड़क हादसे में अपना बेटा खो चुके पीड़ित माता-पिता को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-1 धर्मशाला की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 29 वर्षीय मैकेनिक सौरभ कुमार की मौत के मामले में माता-पिता को 36.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को यह राशि याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 फीसदी सालाना ब्याज के साथ एक माह में जमा करवानी होगी।
मामला 30 अप्रैल 2024 की रात करीब 11 बजे का है। सौरभ कुमार गगल स्थित अपनी कार्यशाला से स्कूटी पर सवार होकर साथी के साथ घर लौट रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर सनौरा चौक के पास सामने से आए पंजाब नंबर के तेज रफ्तार वाहन की उनकी स्कूटी के साथ टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
घटना के संबंध में गगल थाने में वाहन चालक शेर सिंह निवासी पठानकोट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चालक और बीमा कंपनी की ओर से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं, लेकिन न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ था। सभी तथ्यों को जांचने के बाद अदालत ने मृतक के परिजनों के हक में फैसला सुनाया।
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मामला 30 अप्रैल 2024 की रात करीब 11 बजे का है। सौरभ कुमार गगल स्थित अपनी कार्यशाला से स्कूटी पर सवार होकर साथी के साथ घर लौट रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर सनौरा चौक के पास सामने से आए पंजाब नंबर के तेज रफ्तार वाहन की उनकी स्कूटी के साथ टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
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घटना के संबंध में गगल थाने में वाहन चालक शेर सिंह निवासी पठानकोट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चालक और बीमा कंपनी की ओर से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं, लेकिन न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ था। सभी तथ्यों को जांचने के बाद अदालत ने मृतक के परिजनों के हक में फैसला सुनाया।
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