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Kangra News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किया दुष्कर्म, दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 30 Jun 2026 07:30 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 30 Jun 2026 07:30 AM IST
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Rape committed after befriending on Instagram; convict sentenced to two years of rigorous imprisonment.
धर्मशाला। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग से दुराचार करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजया लक्ष्मी की अदालत ने दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, पॉक्सो एवं आईटी एक्ट से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में आरोपी अतुल चौधरी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
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अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 13 अगस्त 2023 को थाना बैजनाथ में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा था कि इंस्टाग्राम पर उसकी पहचान आरोपी अतुल चौधरी से हुई थी।
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समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती और बातचीत बढ़ी। इसके बाद आरोपी ने मिलने का बहाना बनाकर पीड़िता को एक कमरे में बुलाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुराचार किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए। फिर आरोपी इन वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार पीड़िता का यौन शोषण करता रहा।
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बाद में आरोपी ने पीड़िता की निजी तस्वीरें और वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दिए, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और अदालत में बयान दर्ज करवाए। जांच अधिकारियों ने मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की और अदालत में 28 गवाहों के बयान दर्ज कराए। मौखिक एवं पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अतुल चौधरी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस दौरान नायब कोर्ट यशपाल ने भी सहयोग दिया।
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