सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Two and a half years rigorous imprisonment for two people convicted of hashish smuggling

मंडी के ध्यानार्थ:::: चरस तस्करी के दो दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष का कठोर कारावास

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jun 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Two and a half years rigorous imprisonment for two people convicted of hashish smuggling
विज्ञापन
धर्मशाला। चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को न्यायालय ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर उन्हें 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2020 को पुलिस थाना बैजनाथ की टीम आवाही नाग मोड़ के पास गश्त एवं यातायात जांच पर तैनात थी। इसी दौरान एक कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर आगे की सीट पर बैठा युवक वाहन से उतरकर भागने लगा और उसने अपने जैकेट की जेब से एक कैरी बैग झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। कार चालक को भी मौके पर काबू कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूछताछ में भागने वाले युवक की पहचान विनोद कुमार और चालक की पहचान शशि कुमार, दोनों निवासी जलपेहर, तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी के रूप में हुई। झाड़ियों से बरामद कैरी बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 312 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की और जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
विज्ञापन
Trending Videos

अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश में कहा कि दोनों दोषियों ने जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान जेल में जो 46 दिन बिताए गए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत उनकी सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही अदालत ने दोषियों को निर्णय एवं सजा के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के उनके अधिकार से भी अवगत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed