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Mandi News: होटल में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से दुष्कर्म का आरोप
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आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल
बिलासपुर में दर्ज जीरो एफआईआर सुंदरनगर थाने में स्थानांतरित
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। होटल में खाने-पीने की वस्तुओं में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से दुष्कर्म करने और उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला पहले बिलासपुर सदर थाना में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज हुआ था, जिसे अब सुंदरनगर थाना स्थानांतरित कर दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि बीते बुधवार को आरोपी ने उसे और उसके पति को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। आरोप है कि होटल में खाने-पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को बेहोश कर दिया गया। महिला का आरोप है कि बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भी बना ली। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाद में आरोपी ने फोटो और वीडियो एक महिला समेत अन्य लोगों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजकर वायरल कर दिए।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उधर, डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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बिलासपुर में दर्ज जीरो एफआईआर सुंदरनगर थाने में स्थानांतरित
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। होटल में खाने-पीने की वस्तुओं में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से दुष्कर्म करने और उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला पहले बिलासपुर सदर थाना में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज हुआ था, जिसे अब सुंदरनगर थाना स्थानांतरित कर दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि बीते बुधवार को आरोपी ने उसे और उसके पति को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। आरोप है कि होटल में खाने-पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को बेहोश कर दिया गया। महिला का आरोप है कि बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भी बना ली। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाद में आरोपी ने फोटो और वीडियो एक महिला समेत अन्य लोगों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजकर वायरल कर दिए।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उधर, डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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