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Mandi News: 11.1 ग्राम चिट्टा मामले में महिला आरोपी को जमानत

Thu, 06 Aug 2026 07:43 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 07:43 PM IST
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Bail granted to female accused in 11.1-gram 'Chitta' case.
मंडी। औट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत 11.1 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) मामले में गिरफ्तार कुल्लू निवासी महिला आरोपी किरण किंगोपा को विशेष न्यायालय मंडी से जमानत मिल गई है। अदालत ने 75 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहाई के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को नगवाईं में विवेक कुमार उर्फ कानू के घर तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से 11.1 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21 व 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बरामद मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से कम है, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। साथ ही जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी के खिलाफ पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला। अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित न करने और नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहने की शर्तों के साथ जमानत प्रदान की। संवाद
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