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Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की सजा
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मंडी। चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 मंडी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता दौलत राम ने अदालत को बताया कि आरोपी जितेंद्र धीमान ने अपने मकान के निर्माण के लिए वर्ष 2019 में उससे 3.50 लाख रुपये उधार लिए थे। राशि को लौटाने के लिए आरोपी ने चेक दिया। यह चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की, लेकिन आरोपी ने राशि नहीं चुकाई। अदालत ने अपने निर्णय में माना कि आरोपी की ओर से चेक जारी किया जाना और उसके बाउंस होने की सभी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं।
आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए और कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने यह भी नोट किया कि मुकदमे के दौरान आरोपी ने कुछ राशि ऑनलाइन लौटाई थी, जिसके बाद शेष देनदारी लगभग 2.55 लाख रुपये रह गई थी। सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा का फैसला सुनाया। संवाद
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मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता दौलत राम ने अदालत को बताया कि आरोपी जितेंद्र धीमान ने अपने मकान के निर्माण के लिए वर्ष 2019 में उससे 3.50 लाख रुपये उधार लिए थे। राशि को लौटाने के लिए आरोपी ने चेक दिया। यह चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की, लेकिन आरोपी ने राशि नहीं चुकाई। अदालत ने अपने निर्णय में माना कि आरोपी की ओर से चेक जारी किया जाना और उसके बाउंस होने की सभी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं।
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आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए और कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने यह भी नोट किया कि मुकदमे के दौरान आरोपी ने कुछ राशि ऑनलाइन लौटाई थी, जिसके बाद शेष देनदारी लगभग 2.55 लाख रुपये रह गई थी। सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा का फैसला सुनाया। संवाद