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एनएफएसए के पात्र परिवारों को बताए जाएं मानदंड : अशोक

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 11:56 PM IST
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Criteria should be told to eligible families under NFSA: Ashok
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बग्गी (मंडी)। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए सरकार की ओर से तय किए गए नए मानदंडों की स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण पात्र परिवार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग पर आरोप है कि वह एनएफएसए की सभी श्रेणियों के मानदंडों के बजाय केवल बीपीएल श्रेणी की जानकारी ही जनता तक पहुंचा रहा है। इससे अंत्योदय और पीएचएच श्रेणी के पात्र परिवार असमंजस में हैं।
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प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने बयान में कहा कि पंचायती राज विभाग केवल बीपीएल श्रेणी में शामिल होने के लिए बनाए गए नए मानदंडों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा है, जबकि एनएफएसए के तहत बीपीएल के साथ-साथ अंत्योदय और पीएचएच श्रेणी भी शामिल है। इन दोनों श्रेणियों के लिए तय किए गए मानदंडों की जानकारी न तो पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई है और न ही पंचायत सचिवों को।
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उन्होंने कहा कि विभाग बीपीएल श्रेणी का हवाला देकर पात्र परिवारों से आवेदन मांग रहा है, लेकिन अंत्योदय और पीएचएच श्रेणी के लिए आवश्यक शर्तों की जानकारी न होने से पात्र परिवार आवेदन से वंचित रह रहे हैं। अशोक कवि ने राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग से मांग की है कि बीपीएल, अंत्योदय और पीएचएच श्रेणियों के लिए बनाए गए नए मानदंडों की सही जानकारी जनता को उपलब्ध करवाई जाए। संवाद
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