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Rampur Bushahar News: नगर परिषद रामपुर में अंतिम मतदाता सूचियां जारी
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28 मार्च तक मतदाता सूची से जुड़े दावे व आपत्तियां की आमंत्रित
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
नगर परिषद रामपुर में अंतिम मतदाता सूचियां जारी हो गई हैं। मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों के लिए नगर परिषद ने 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस तिथि से पहले मतदाताओं को नाम दर्ज करवाने या फिर हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर परिषद रामपुर के वार्ड संख्या-एक से नौ तक की अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है। नगर परिषद रामपुर के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बाबू राम नेगी ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, कोई नाम हटाना चाहता है या फिर नाम में किसी प्रकार का संशोधन करवाना चाहता है, तो वह व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र संख्या 4, 5 और 6 में अपना दावा या आपत्ति 28 मार्च 2026 तक प्रस्तुत कर सकता है। ये दावे और आपत्तियां तहसीलदार (राजस्व) रामपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं ताकि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े या संशोधित किए जा सकें। इसके अलावा जिन नागरिकों की आयु 1 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे भी अपने संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियां उप मंडलाधिकारी रामपुर, तहसीलदार और नगर परिषद कार्यालय रामपुर में विशेष पुनरीक्षण एवं अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं।
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रामपुर बुशहर।
नगर परिषद रामपुर में अंतिम मतदाता सूचियां जारी हो गई हैं। मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों के लिए नगर परिषद ने 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस तिथि से पहले मतदाताओं को नाम दर्ज करवाने या फिर हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर परिषद रामपुर के वार्ड संख्या-एक से नौ तक की अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है। नगर परिषद रामपुर के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बाबू राम नेगी ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, कोई नाम हटाना चाहता है या फिर नाम में किसी प्रकार का संशोधन करवाना चाहता है, तो वह व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र संख्या 4, 5 और 6 में अपना दावा या आपत्ति 28 मार्च 2026 तक प्रस्तुत कर सकता है। ये दावे और आपत्तियां तहसीलदार (राजस्व) रामपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं ताकि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े या संशोधित किए जा सकें। इसके अलावा जिन नागरिकों की आयु 1 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे भी अपने संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियां उप मंडलाधिकारी रामपुर, तहसीलदार और नगर परिषद कार्यालय रामपुर में विशेष पुनरीक्षण एवं अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं।