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Rampur Bushahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 10 हजार जुर्माने भी ठोका
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
पीड़िता को 2 लाख का मुआवजा देने के भी आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत (पोक्सो कोर्ट) ने दोषी को 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने आरोपी ललित कुमार को पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि रात के समय जब पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी, तभी आरोपी ललित कुमार जो रिश्ते में उसकी माता का भतीजा है कमरे में आया। उसने पीड़िता जिसकी उम्र उस समय महज 15 वर्ष थी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई। 6 माह बाद पीड़िता के पेट में दर्द हुआ और उसे शिमला के केएनएच अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने पीड़िता का अल्ट्रासांउड करवाने के बाद बताया कि पीड़िता के पेट में 6 महीने का बच्चा है, जिस पर अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस में मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने इस मामले में कुल 19 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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पीड़िता को 2 लाख का मुआवजा देने के भी आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत (पोक्सो कोर्ट) ने दोषी को 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने आरोपी ललित कुमार को पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि रात के समय जब पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी, तभी आरोपी ललित कुमार जो रिश्ते में उसकी माता का भतीजा है कमरे में आया। उसने पीड़िता जिसकी उम्र उस समय महज 15 वर्ष थी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई। 6 माह बाद पीड़िता के पेट में दर्द हुआ और उसे शिमला के केएनएच अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने पीड़िता का अल्ट्रासांउड करवाने के बाद बताया कि पीड़िता के पेट में 6 महीने का बच्चा है, जिस पर अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस में मामला दर्ज किया गया।
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अदालत ने इस मामले में कुल 19 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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