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Rampur Bushahar News: चिट्टे के साथ पकड़े दो दोषियों को कारावास, दो बरी
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2022 को पौड़ीताल में कार सवार युवक-युवती से पकड़ा था चिट्टा
विशेष सत्र न्यायालय रोहडू अनिल शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
चिट्टा तस्करी मामले में दो दोषियों को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, दो अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने रोहड़ू के बिजोरी गांव निवासी 33 वर्षीय गगन भूषण को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही जुब्बल के भौलाड़ गांव निवासी 22 वर्षीय मंदीपा को डेढ़ माह के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना जमा न करने पर 7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में नामजद हरियाणा के रोहतक जिला निवासी दलशेर और कुलदीप सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत आरोप सिद्ध नहीं हो सके, जिसके चलते अदालत ने दोनों को बरी कर दिया। सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की है। 17 जुलाई 2022 को एएसआई राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम पौड़ीताल क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी पर तैनात थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ऑल्टो कार एच-10बी-4065 में सवार युवक और युवती चिट्टा की खरीद-फरोख्त में संलिप्त हैं और पटसारी से रोहड़ू की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली। जांच के दौरान कार के डैशबोर्ड से 51.33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और आरोपी मंदीपा के पर्स से 0.83 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया। कुल 52.16 ग्राम चिट्टा बरामद होने पर थाना रोहड़ू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एएसआई राकेश कुमार ने की और सभी साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों के विरुद्ध चालान विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात उपरोक्त जुर्म साबित होने पर माननीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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विशेष सत्र न्यायालय रोहडू अनिल शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
चिट्टा तस्करी मामले में दो दोषियों को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, दो अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने रोहड़ू के बिजोरी गांव निवासी 33 वर्षीय गगन भूषण को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही जुब्बल के भौलाड़ गांव निवासी 22 वर्षीय मंदीपा को डेढ़ माह के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना जमा न करने पर 7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में नामजद हरियाणा के रोहतक जिला निवासी दलशेर और कुलदीप सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत आरोप सिद्ध नहीं हो सके, जिसके चलते अदालत ने दोनों को बरी कर दिया। सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की है। 17 जुलाई 2022 को एएसआई राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम पौड़ीताल क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी पर तैनात थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ऑल्टो कार एच-10बी-4065 में सवार युवक और युवती चिट्टा की खरीद-फरोख्त में संलिप्त हैं और पटसारी से रोहड़ू की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली। जांच के दौरान कार के डैशबोर्ड से 51.33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और आरोपी मंदीपा के पर्स से 0.83 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया। कुल 52.16 ग्राम चिट्टा बरामद होने पर थाना रोहड़ू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एएसआई राकेश कुमार ने की और सभी साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों के विरुद्ध चालान विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात उपरोक्त जुर्म साबित होने पर माननीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है।