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Sirmour News: कार की टक्कर से पीड़ित युवक को मिलेगा 45.54 लाख रुपये मुआवजा
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अदालत
कार की टक्कर से पीड़ित युवक को मिलेगा 45.54 लाख रुपये मुआवजा
5 सितंबर 2023 का नाहन क्षेत्र का मामला, एमएसीटी गौरव महाजन ने सुनाया फैसला बोहलियों के पास कार की टक्कर से अमित कुमार 85 प्रतिशत तक हो चुके हैं विकलांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। सड़क हादसे में पीड़ित अमित कुमार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी गौरव महाजन ने सुनाया। आदेश दिया है कि 45,54,563 रुपये की मुआवजा राशि इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला को भुगतान अदा करनी होगी। याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मामला 5 सितंबर 2023 का है। याचिकाकर्ता अमित कुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर पांवटा साहिब की ओर जा रहे थे। उनके साथ एक युवती भी थी। आरोप थे कि बोहलियों के पास गलत दिशा से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता और पीछे बैठी युवती को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद घायल युवती का मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार दिया गया, जबकि अमित कुमार को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक वह 85 प्रतिशत तक स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं।
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पुलिस ने भी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधिकरण ने पाया कि कार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, इस स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की बनती है। हालांकि, प्रतिवादी संयुक्त रूप से और अलग-अलग तौर पर दावेदार को यह राशि देने के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुआवजे की राशि का भुगतान करने की अंतिम जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।
कार की टक्कर से पीड़ित युवक को मिलेगा 45.54 लाख रुपये मुआवजा
5 सितंबर 2023 का नाहन क्षेत्र का मामला, एमएसीटी गौरव महाजन ने सुनाया फैसला बोहलियों के पास कार की टक्कर से अमित कुमार 85 प्रतिशत तक हो चुके हैं विकलांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। सड़क हादसे में पीड़ित अमित कुमार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी गौरव महाजन ने सुनाया। आदेश दिया है कि 45,54,563 रुपये की मुआवजा राशि इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला को भुगतान अदा करनी होगी। याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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मामला 5 सितंबर 2023 का है। याचिकाकर्ता अमित कुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर पांवटा साहिब की ओर जा रहे थे। उनके साथ एक युवती भी थी। आरोप थे कि बोहलियों के पास गलत दिशा से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता और पीछे बैठी युवती को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद घायल युवती का मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार दिया गया, जबकि अमित कुमार को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक वह 85 प्रतिशत तक स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं।
पुलिस ने भी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधिकरण ने पाया कि कार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, इस स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की बनती है। हालांकि, प्रतिवादी संयुक्त रूप से और अलग-अलग तौर पर दावेदार को यह राशि देने के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुआवजे की राशि का भुगतान करने की अंतिम जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।