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Sirmour News: लहसुन के खेत में अफीम उगाने के आरोपी को मिली जमानत
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अदालत
- कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी मांगी
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने रेणुकाजी पुलिस स्टेशन के तहत लहसुन के खेत में अफीम के पौधे उगाने के आरोपी विनय कुमार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत यह आदेश जारी किया है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी ने अपने खेत में अफीम की खेती की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लहसुन के खेत से अफीम के 25 पौधे बरामद किए थे। इसके बाद आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने 25,000 रुपये के निजी बांड पर जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को निर्देश दिया कि वह अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल पुलिस को सौंपे ताकि भविष्य में अदालती नोटिस वॉट्सएप या ईमेल के जरिए भेजे जा सकें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने रेणुकाजी पुलिस स्टेशन के तहत लहसुन के खेत में अफीम के पौधे उगाने के आरोपी विनय कुमार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत यह आदेश जारी किया है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी ने अपने खेत में अफीम की खेती की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लहसुन के खेत से अफीम के 25 पौधे बरामद किए थे। इसके बाद आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने 25,000 रुपये के निजी बांड पर जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को निर्देश दिया कि वह अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल पुलिस को सौंपे ताकि भविष्य में अदालती नोटिस वॉट्सएप या ईमेल के जरिए भेजे जा सकें।
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