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Sirmour News: मारपीट और धमकी देने के मामले के सभी चार आरोपी दोषमुक्त
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मारपीट और धमकी देने मामले
के सभी चार आरोपी दोषमुक्त
- साल 2019 में कालाअंब का मामला, वाहन को तोड़ने के भी लगे थे आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब सात साल पहले आपराधिक धमकी और मारपीट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इसमें हरियाणा के अंबाला निवासी आशीष गुप्ता, गौरव गुप्ता, शुभम और रमेश गुप्ता शामिल हैं।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। पुलिस थाना काला अंब में 23 अगस्त 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर लाठियों और हॉकी स्टिक से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 325, 341, 323, 504, 506, 34 के तहत चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह पेश किए, लेकिन गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते अदालत ने निर्णय में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
संवाद
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के सभी चार आरोपी दोषमुक्त
- साल 2019 में कालाअंब का मामला, वाहन को तोड़ने के भी लगे थे आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब सात साल पहले आपराधिक धमकी और मारपीट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इसमें हरियाणा के अंबाला निवासी आशीष गुप्ता, गौरव गुप्ता, शुभम और रमेश गुप्ता शामिल हैं।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। पुलिस थाना काला अंब में 23 अगस्त 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर लाठियों और हॉकी स्टिक से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 325, 341, 323, 504, 506, 34 के तहत चालान पेश किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह पेश किए, लेकिन गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते अदालत ने निर्णय में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
संवाद