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Sirmour News: अदालत 4
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नशीली दवाइयों की बरामदगी मामले में आरोपी कोर्ट से बरी
नाहन।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में अदालत ने बिहार के तहसील हाजीपुर निवासी संजय कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला 21 फरवरी 2016 का है। ड्रग्स इंस्पेक्टर सहित पुलिस की टीम ने पांवटा साहिब थाना क्षेत्र में तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाओं के 936 नशीले कैप्सूल बरामद करने का दावा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 3 गवाह पेश किए, लेकिन विशेष अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कथित तौर पर आरोपी के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी पर संदेह जताया। साथ ही, सरकारी गवाहों के बयान भी विरोधाभासी पाए गए।
संवाद
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नाहन।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में अदालत ने बिहार के तहसील हाजीपुर निवासी संजय कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला 21 फरवरी 2016 का है। ड्रग्स इंस्पेक्टर सहित पुलिस की टीम ने पांवटा साहिब थाना क्षेत्र में तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाओं के 936 नशीले कैप्सूल बरामद करने का दावा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 3 गवाह पेश किए, लेकिन विशेष अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कथित तौर पर आरोपी के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी पर संदेह जताया। साथ ही, सरकारी गवाहों के बयान भी विरोधाभासी पाए गए।
संवाद