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Sirmour News: अदालत 4
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जलशक्ति विभाग चोरी कांड : स्क्रैप डीलर को अग्रिम जमानत
- पंप हाउसों से लाखों के उपकरण चोरी मामले में कोर्ट का फैसला, सख्त शर्तों के साथ राहत
- मालोंवाला, कोटड़ी, खजूरना और कून पंप हाउसों से उपकरण हुए थे चोरी, पांच आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नाहन में जलशक्ति विभाग के पंप हाउसों से केबल, मोटर और अन्य उपकरणों की चोरी के चर्चित मामले में अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी आरोपी मोहित कुमार (स्क्रैप डीलर) को अग्रिम जमानत दे दी है।
मामला 28 फरवरी 2026 को नाहन सदर थाना में दर्ज है। जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप है कि मालोंवाला, कोटड़ी, खजूरना और कून पंप हाउसों से केबल, मोटर, वाल्व और अन्य उपकरण चोरी किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी प्रिंस, गगन, विशाल, सुलेमान और अर्पण को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी का सामान स्क्रैप डीलर मोहित को बेचा जाता था।
आरोपियों ने पुलिस को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर चोरी की वारदातों की पहचान करवाई। पुलिस ने मोहित की दुकान से पंप, केबल, औजार और अन्य सामान भी बरामद किया। बताया गया कि चोरी का सामान बेचकर 30,000 रुपये कमाए गए, जिसे आरोपियों ने आपस में बांट लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। इसी आधार पर मोहित कुमार को 50,000 के निजी मुचलके और एक जमानती के साथ अग्रिम जमानत दी गई। पुलिस अब मामले में बाकी सबूतों की जांच और रिकवरी पर काम कर रही है।
संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नाहन में जलशक्ति विभाग के पंप हाउसों से केबल, मोटर और अन्य उपकरणों की चोरी के चर्चित मामले में अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी आरोपी मोहित कुमार (स्क्रैप डीलर) को अग्रिम जमानत दे दी है।
मामला 28 फरवरी 2026 को नाहन सदर थाना में दर्ज है। जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप है कि मालोंवाला, कोटड़ी, खजूरना और कून पंप हाउसों से केबल, मोटर, वाल्व और अन्य उपकरण चोरी किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी प्रिंस, गगन, विशाल, सुलेमान और अर्पण को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी का सामान स्क्रैप डीलर मोहित को बेचा जाता था।
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आरोपियों ने पुलिस को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर चोरी की वारदातों की पहचान करवाई। पुलिस ने मोहित की दुकान से पंप, केबल, औजार और अन्य सामान भी बरामद किया। बताया गया कि चोरी का सामान बेचकर 30,000 रुपये कमाए गए, जिसे आरोपियों ने आपस में बांट लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। इसी आधार पर मोहित कुमार को 50,000 के निजी मुचलके और एक जमानती के साथ अग्रिम जमानत दी गई। पुलिस अब मामले में बाकी सबूतों की जांच और रिकवरी पर काम कर रही है।
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