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Sirmour News: अदालत 3
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3.54 करोड़ मुआवजा राशि जारी करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने आवेदकों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए करीब 3.54 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2017 के गुमान सिंह और अन्य की याचिका से जुड़ा था। इसमें 22 जुलाई 2023 को मुआवजा तय किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान आवेदकों ने आर्थिक आवश्यकता का हवाला देते हुए राशि शीघ्र जारी करने की मांग की। वहीं, प्रतिवादियों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अदालत ने रिपोर्ट के आधार पर पाया कि 3,54,23,921 करोड़ रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं हुई है। अदालत ने आदेश दिया कि आवेदकों के हिस्से की मुआवजा राशि, ब्याज सहित, नियमानुसार पहचान सत्यापन के बाद बैंक ट्रांसफर के जरिए जारी की जाए। इस फैसले से लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे आवेदकों को राहत मिली है।
संवाद
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नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने आवेदकों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए करीब 3.54 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2017 के गुमान सिंह और अन्य की याचिका से जुड़ा था। इसमें 22 जुलाई 2023 को मुआवजा तय किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान आवेदकों ने आर्थिक आवश्यकता का हवाला देते हुए राशि शीघ्र जारी करने की मांग की। वहीं, प्रतिवादियों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अदालत ने रिपोर्ट के आधार पर पाया कि 3,54,23,921 करोड़ रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं हुई है। अदालत ने आदेश दिया कि आवेदकों के हिस्से की मुआवजा राशि, ब्याज सहित, नियमानुसार पहचान सत्यापन के बाद बैंक ट्रांसफर के जरिए जारी की जाए। इस फैसले से लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे आवेदकों को राहत मिली है।
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