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Sirmour News: एक साल की सजा पर रोक, दोषी को अपील लंबित रहने तक जमानत
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में दोषी ठहराए गए राहुल की सजा पर अंतिम अपील के निस्तारण तक रोक लगा दी है। जिला सोलन के सप्रून निवासी राहुल को न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिलाई ने 17 जुलाई 2026 को आईपीसी की धारा 341, 354, 354-डी और 509 के तहत दोषी करार देते हुए अधिकतम एक साल के कारावास और 11,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर करने के साथ सजा स्थगित करने की अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी पूरे ट्रायल के दौरान जमानत पर रहा और उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं एक जमानती के साथ रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
संवाद
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में दोषी ठहराए गए राहुल की सजा पर अंतिम अपील के निस्तारण तक रोक लगा दी है। जिला सोलन के सप्रून निवासी राहुल को न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिलाई ने 17 जुलाई 2026 को आईपीसी की धारा 341, 354, 354-डी और 509 के तहत दोषी करार देते हुए अधिकतम एक साल के कारावास और 11,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर करने के साथ सजा स्थगित करने की अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी पूरे ट्रायल के दौरान जमानत पर रहा और उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं एक जमानती के साथ रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
संवाद