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Sirmour News: अदालत 2

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Mar 2026 11:58 PM IST
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चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा बरकरार
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- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज की अपील, ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया

- 26 जून 2025 को एसीजीएम ने आरोपी को सुनाई थी सजा और जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। चेक बाउंस मामले में दोषी राहुल सरीन को सत्र न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने निचली अदालत की सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी।

मामला वर्ष 2022 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा पांवटा साहिब से जुड़े चेक का है। आरोपी राहुल सरीन ने स्टोन क्रशर मशीनरी की मरम्मत के लिए शिकायतकर्ता अनिल कुमार से 6.20 लाख रुपये उधार लिए थे। अनिल के अनुसार उक्त राशि चुकाने के लिए आरोपी ने दो पोस्ट डेटेड चेक दिए। बाद में बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण दो बार बाउंस हो गए। बैंक के कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
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इसके बाद न्यायालय में शिकायत दायर की गई। 26 जून 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कैद और मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई थी। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भी आरोपी की अपील को निरस्त करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
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