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Sirmour News: अदालत 2
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मृतक महिला के परिजनों को मिलेगी 2.20 करोड़ की राशि
नाहन (सिरमौर)। सत्र न्यायालय ने मृतक महिला महिमा देवी के कानूनी वारिसों को मुआवजे की राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने 2,20,06,721 रुपये की राशि ब्याज सहित परिजनों के खातों में जारी करने का आदेश दिया है।
प्रमुख सचिव एवं अन्य मामले में महिमा देवी के निधन के बाद उनके कानूनी वारिसों ने मुआवजे की राशि अपने नाम जारी करने के लिए आवेदन किया था। अदालत को बताया गया कि संबंधित मामले में की राशि पहले से जमा है, लेकिन अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों की ओर से भी राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।
अदालत ने आदेश दिया कि मृतक महिला के हिस्से की राशि उनके सभी कानूनी वारिसों को बराबर हिस्सों में बांटी जाए। यह राशि उनके बैंक खातों में पहचान और सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि बची हुई राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में ऑटो-रिन्यूअल एफडीआर में निवेश किया जाए।
संवाद
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नाहन (सिरमौर)। सत्र न्यायालय ने मृतक महिला महिमा देवी के कानूनी वारिसों को मुआवजे की राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने 2,20,06,721 रुपये की राशि ब्याज सहित परिजनों के खातों में जारी करने का आदेश दिया है।
प्रमुख सचिव एवं अन्य मामले में महिमा देवी के निधन के बाद उनके कानूनी वारिसों ने मुआवजे की राशि अपने नाम जारी करने के लिए आवेदन किया था। अदालत को बताया गया कि संबंधित मामले में की राशि पहले से जमा है, लेकिन अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों की ओर से भी राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।
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अदालत ने आदेश दिया कि मृतक महिला के हिस्से की राशि उनके सभी कानूनी वारिसों को बराबर हिस्सों में बांटी जाए। यह राशि उनके बैंक खातों में पहचान और सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि बची हुई राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में ऑटो-रिन्यूअल एफडीआर में निवेश किया जाए।
संवाद