सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   court news3

Sirmour News: अदालत 4

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
court news3
विज्ञापन
दोषी को मुआवजा राशि जमा करने का दिया अवसर
Trending Videos

नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए अनिल शर्मा को आदेश पालन के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। साल 2025 में राजेश कुमार बनाम अनिल कुमार मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे दो माह का कारावास और 8 लाख रुपये मुआवजा राशि अदा करने की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 जनवरी 2026 को अदालत ने सजा के संचालन को निलंबित किया था। बशर्ते कि आरोपी दो माह के भीतर 30,000 का जमानत बांड और मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करे। दलील दी गई कि वित्तीय समस्या के कारण वह समय पर आदेश का पालन नहीं कर सका। इसी वजह से उसने समय विस्तार का आवेदन किया। अब अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी की परिस्थितियों को असाधारण मानते हुए आवेदन स्वीकार कर लिया। उसे 15 तक आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed