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Sirmour News: पत्थर में दबकर मजदूर की मौत मामले में चालक बरी
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गाड़ी से पत्थर उतारे समय चपेट में आया था मजदूर
नाहन (सिरमौर)। करीब नौ साल पुराने मजदूर की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। तहसील पांवटा साहिब निवासी सुभाष चंद को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के चलते बरी कर किया गया।
मामला 30 मई 2017 को पांवटा साहिब थाना में दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाघनाधार खदान में आरोपी ट्रक से पत्थर उतार रहा था। इसी दौरान मजदूर प्रेम बहादुर की पत्थरों की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन दो चश्मदीद गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए और उन्होंने अदालत में अलग बयान दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कठोर सतह पर गिरना बताया गया, जबकि यह भी साबित नहीं हो सका कि आरोपी चालक की लापरवाही से ही दुर्घटना हुई थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गुप्ता ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विश्लेषण करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
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नाहन (सिरमौर)। करीब नौ साल पुराने मजदूर की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। तहसील पांवटा साहिब निवासी सुभाष चंद को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के चलते बरी कर किया गया।
मामला 30 मई 2017 को पांवटा साहिब थाना में दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाघनाधार खदान में आरोपी ट्रक से पत्थर उतार रहा था। इसी दौरान मजदूर प्रेम बहादुर की पत्थरों की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन दो चश्मदीद गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए और उन्होंने अदालत में अलग बयान दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कठोर सतह पर गिरना बताया गया, जबकि यह भी साबित नहीं हो सका कि आरोपी चालक की लापरवाही से ही दुर्घटना हुई थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गुप्ता ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विश्लेषण करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
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